UP Vivah Aundan Yojna 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली व्यक्तिगत वैवाहिक अनुदान योजना को दो साल बाद फिर से शुरू कर दिया है। यह योजना पहले बंद कर दी गई थी, लेकिन अब इसे फिर से चालू किया गया है, जिससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना के तहत, सरकार गरीब परिवारों को बेटी के विवाह के लिए 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।
यूपी वैवाहिक अनुदान योजना 2025 – संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | व्यक्तिगत वैवाहिक अनुदान योजना |
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राज्य | उत्तर प्रदेश |
शुरुआत वर्ष | 2025 (फिर से शुरू) |
लाभार्थी | गरीब परिवारों की कन्याएँ |
प्रदान की जाने वाली राशि | ₹20,000 |
लाभार्थी की आय सीमा | ग्रामीण क्षेत्र – ₹46,080 वार्षिक शहरी क्षेत्र – ₹56,800 वार्षिक |
लाभार्थी की श्रेणी | सामान्य, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
प्राधिकृत विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया | सत्यापन के बाद सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर |
योजना का उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करना |
यह योजना उन परिवारों के लिए बेहद लाभकारी है जो अपनी बेटियों का विवाह आर्थिक कारणों से नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द ही आवेदन करें और सरकार की इस पहल का लाभ उठाएं।
गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत
उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल उन परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो अपनी बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता की तलाश में हैं। यह योजना समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित की जा रही है और इसमें सामान्य, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा।
फिरोजाबाद के समाज कल्याण अधिकारी सूर्यकुमार मिश्रा ने जानकारी दी कि यह योजना उन परिवारों के लिए बेहद उपयोगी होगी, जो अपनी बेटियों की शादी करने में आर्थिक रूप से असमर्थ हैं। पहले यह योजना बंद कर दी गई थी, लेकिन अब सरकार ने इसे फिर से शुरू कर दिया है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल सके।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनकी आय सीमा निम्नलिखित मानकों के अंतर्गत आती है:
- ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों की वार्षिक आय 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र के परिवारों की वार्षिक आय 56,800 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जो परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद, उनके दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित विकासखंड अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जब सत्यापन पूरा हो जाएगा, तो समाज कल्याण विभाग सीधे लाभार्थी परिवार के मुखिया के बैंक खाते में 20,000 रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर करेगा।
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन करें – इच्छुक लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और आवेदन पत्र भरना होगा।
- दस्तावेज़ सत्यापन – आवेदन जमा करने के बाद, सभी दस्तावेजों की जांच विकासखंड अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- राशि ट्रांसफर – सत्यापन पूरा होते ही, सरकार द्वारा 20,000 रुपये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है। इससे न केवल आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि बेटियों की शादी को लेकर माता-पिता की चिंता भी कम होगी। सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। यदि आपके परिवार में भी कोई बेटी विवाह योग्य है और आपकी आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है, तो जल्द ही इस योजना का लाभ उठाएं।